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ब्रिटेन की कोर्ट से विजय माल्या को झटका, कानूनी लड़ाई के लिए मोटी धनराशि जारी करने से किया इनकार

ब्रिटेन की कोर्ट से विजय माल्या को झटका, कानूनी लड़ाई के लिए मोटी धनराशि जारी करने से किया इनकार

 

ब्रिटेन की अदालत ने एक तत्काल अर्जी पर सुनवाई करते हुए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के लिए कानूनी फीस के वास्ते मोटी रकम जारी करने से सोमवार को इनकार कर दिया। बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई में 13 बैंकों ने दिवाला मुकदमा किया हुआ है। इसी सिलसिले में विजय माल्या की करीब 29 लाख पाउंड की संपत्ति कोर्ट फंड्स ऑफिस (सीएफओ) के पास जमा है। माल्या ने इसमें से 28 लाख पाउंड जारी करने की मांग की थी। 

वही, लंदन हाई कोर्ट के इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट (आईसीसी) की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए जज सेबेस्टियन प्रेंटिस ने कहा कि विजय माल्या इस तरह के आदेश के लिए आधारभूत जानकारी देने में असफल रहे। अदालत उतनी ही राशि जारी करने पर सहमत हुई, जो बुधवार को दिवाला मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक है। इस दौरान जज ने कहा, 'इस मामले में त्वरित अर्जी को लेकर हैरान हूं।' कोर्ट ने आगे कहा कि फंड जारी करने के बारे में अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध मामले के साथ ही निर्णय होगा।

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