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Uttarakhand: अब महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, सरकार ने इन शर्तों पर दी मंजूरी

Uttarakhand: अब महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, सरकार ने इन शर्तों पर दी मंजूरी

 

Uttarakhand news: उत्तराखंड में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इसे मंज़ूरी दी गई। दुकानों, मॉल या किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम करने की इजाज़त होगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने बुधवार की मीटिंग में वर्कर्स से जुड़े कुछ ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। कैबिनेट मीटिंग के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ़ इन्फॉर्मेशन बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने के इंतज़ाम को मंज़ूरी दे दी है।

सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे

नए सिस्टम के तहत, कंपनियों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पक्की करनी होगी। महिलाओं को रात में उनके घर लाने-ले जाने का इंतज़ाम किया जाएगा। रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 2017 के सेक्शन में बदलाव को भी मंज़ूरी दी।

ओवरटाइम 114 घंटे तक की इजाज़त होगी

डायरेक्टर जनरल ऑफ़ इन्फॉर्मेशन बंशीधर तिवारी ने कहा कि कर्मचारी अब तीन महीने के समय में 75 घंटे के बजाय 144 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे। इससे दुकानों और संस्थानों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को काम करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर होगी।


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