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धामी सरकार का बड़ा फैसला: 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, प्रदेश में एस्मा लागू

धामी सरकार का बड़ा फैसला: 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, प्रदेश में एस्मा लागू

 

Uttarakhand News : उत्तराखंड सरकार अब एक्शन मोड़ में आ गई है। प्रदेश में लगातार हो रही कर्मचारी हड़तालों को देखते हुए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने के लिए एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, प्राधिकरण या अन्य सरकारी संस्थान में कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जो लागू होते ही तुरंत प्रभाव में आ गई है।

सरकारी तंत्र के सुचारू संचालन में मुश्किलें

पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन और हड़ताल कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर नगर निगम, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग और कई तकनीकी सेवाओं तक लगातार कामकाज बाधित होने लगा था। इससे आम जनता की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं और सरकारी तंत्र के सुचारू संचालन में मुश्किलें आ रही थीं। सरकार ने कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन कई संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी जारी रहने पर स्थिति और गंभीर होती जा रही थी।

सार्वजनिक सेवाएं ठप न हों

धामी सरकार का मानना है कि एस्मा लागू करना एक मजबूरी भरा लेकिन जरूरी कदम है ताकि सार्वजनिक सेवाएं ठप न हों और लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि हड़तालों की वजह से न तो विकास कार्य आगे बढ़ पा रहे थे और न ही प्रशासनिक कार्यवाही समय पर पूरी हो रही थी। खासकर स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं पर हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा था, जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही थी।

कर्मचारी आंदोलन पर लगा विराम

सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे संवाद का रास्ता अपनाएं और अपनी मांगों को लेकर बातचीत जारी रखें। वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। फिलहाल, एस्मा लागू होने के बाद उत्तराखंड में कर्मचारी आंदोलन पर पूरी तरह विराम लग गया है और राज्य सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे व्यवस्था सामान्य हो सकेगी। एस्मा एक्ट लगने के बाद अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल, काम बंद, ऑफिस न आना या सामूहिक अवकाश लेने जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। यदि कोई कर्मचारी इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एस्मा के तहत जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान भी है।


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