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आर्मी एक्ट में बदलाव कर सकता है पाकिस्तान, जिससे जाधव को मिल सकेगा ये अधिकार

आर्मी एक्ट में बदलाव कर सकता है पाकिस्तान, जिससे जाधव को मिल सकेगा ये अधिकार

 

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान से एक अच्छी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने के लिए पाकिस्तान अपने कानून में बदलाव करने की सोच रहा है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव को एक आम नागरिक की तरह ही अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

इससे पहले पिछले महीने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने यूएन जनरल असेंबली को जानकारी देते हुए बताया कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई।

बता दें, हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि भारत द्वारा पांच शर्तों को माने जाने के बाद ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने दिया गया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रूख किया था।


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