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दोपहर से पंजाब में बहाल हो जाएंगी इंटरनेट सेवाएं, अमृतपाल के खिलाफ लागू NSA 

दोपहर से पंजाब में बहाल हो जाएंगी इंटरनेट सेवाएं, अमृतपाल के खिलाफ लागू NSA 

 

Amritpal Singh:खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश आज भी पंजाब पुलिस कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमृतपाल के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने सोमवार को कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लगाया था।

साथ ही इस कार्रवाई के बीच अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और वाहन चालक हरप्रीत सिंह ने रविवार रात ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था जिसके बाद उन्हें  आज डिब्रूगढ़ जेल लाया गया।

वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के लोग भाईचारे के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर कोई इसपर बुरी नज़र डालता है तो पंजाबी ये बर्दाश्त नहीं करते। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की, हेट स्पीच और कानून के खिलाफ बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये पकड़े गए हैं। हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं कोई गैर समाजिक ताकत नहीं। मैं इस अभियान में सहयोग के लिए 3 करोड़ लोगों को धन्यवाद देता हूं।पंजाब के लोग सांति और प्रगति चाहते हैं।

इस बीच गृह मामले और न्याय विभाग ने एक आदेश में कहा कि पंजाब सरकार ने मंगलवार को तरन तारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और अमृतसर के अजनाला उप-मंडल तथा मोहाली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं के निलंबन की अवधि गुरुवार दोपहर तक बढ़ा दी है जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में ये सेवाएं आज दोपहर तक बहाल कर दी जाएंगी। 

क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (National Security Act)?
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।


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