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हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम को झटका, HC ने की अर्जी रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला?

हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम को झटका, HC ने की अर्जी रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला?

 

Chandigarh News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंत्री गौरव गौतम की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें करण सिंह दलाल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्टेज में ही खारिज करने की मांग की गई थी। जस्टिस अर्चना पुरी ने अपने 21 पेज के ऑर्डर से मंत्री गौतम को झटका दिया।

याचिका में क्या आरोप हैं?

चुनाव याचिका में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल-84 विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक आधार पर वोट मांगे गए थे और चुनाव के माहौल को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक अपील और धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील, मोहन जैन, जो हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ने कोर्ट को बताया कि चुनाव याचिका में काफी और ठोस सबूत हैं जो साबित करते हैं कि मंत्री गौरव गौतम ने वाकई धर्म के नाम पर वोट मांगे थे।

गौरव गौतम की ओर से दायर अर्जी में तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में न तो कोई ठोस तथ्य हैं और न ही यह कोई कानूनी कार्रवाई बनती है। याचिका में लगाए गए आरोप सिर्फ सामान्य और अस्पष्ट हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि पिटीशन में धार्मिक आयोजनों, इंटरनेट मीडिया के वीडियो, जगह, तारीख और हालात समेत कई अहम बातें बताई गई हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि रेगुलर सुनवाई के दौरान इन वीडियो और डॉक्यूमेंट्स की असलियत और सबूतों की वैल्यू का पता लगाना कोर्ट की ड्यूटी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सनातन या हिंदुत्व जैसे शब्दों के इस्तेमाल का मतलब गवाहों और हालात के आधार पर ट्रायल के दौरान जांचा जाएगा, इसलिए शुरुआती आधार पर पिटीशन खारिज नहीं की जा सकती।

गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में गौतम 109,118 वोटों से जीते थे, जबकि करण सिंह दलाल को 75,513 वोट मिले थे। अब इस मामले की रेगुलर सुनवाई होगी और चुनाव पिटीशन ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगी। दलाल ने आरोप लगाया कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काईं, जिससे उनकी हार हुई।


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