होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

कोर्ट ने आलोक नाथ को दी जमानत, कोर्ट ने कहा- रेप केस में गलत तरीके से फंसाया गया हो

कोर्ट ने आलोक नाथ को दी जमानत, कोर्ट ने कहा- रेप केस में गलत तरीके से फंसाया गया हो

 

बलात्कार मामले में अभिनेता आलोकनाथ को एक सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है. उन्हें पटकथा लेखक विनता नंदा की शिकायत के आधार पर आरोपी बनाया गया था. लेकिन अदालत ने कहा कि आलोकनाथ के खिलाफ बलात्कार का मामला शिकायतकर्ता नंदा की अपमानजनक और झूठी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. ओझा ने पांच लाख रुपये के सुरक्षा मुचलके पर आलोकनाथ को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी. उन्होंने कहा, पटकथा लेखक ने निजी दुश्मनी के कारण बदला लेने के लिए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई. अदालत ने यह फैसला बीते हफ्ते सुनाया था, जिसे मंगलवार को अपलोड किया गया.

आदेश में जज ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप शायद अलोकनाथ के लिए उसके एकतरफा प्रेम से प्रेरित थे. जज ने कहा कि शिकायतकर्ता (महिला प्रोड्यूसर) की अपमानजनक, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और काल्पनिक रिपोर्ट के आधार पर अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

कोर्ट ने कहा, 'रिपोर्ट या शिकायत, शिकायतकर्ता की उनके (अलोक नाथ) प्रति निजी प्रतिशोध से प्रेरित है.' कोर्ट ने पाया कि 1980 की शुरुआत से आलोक नाथ की पत्नी आशु और शिकायतकर्ता कॉलेज के दोस्त थे. कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘‘दोनों मुम्बई में एक टेलीविजन धारावाहिक की प्रोडक्शन इकाई के साथ काम कर रहे थे जहां उनकी मुलाकात आलोक नाथ से हुई और तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई. इसके बाद नाथ ने 1987 में आशु को शादी का प्रस्ताव दिया और दोनों ने शादी कर ली.’’

उसने कहा, शिकायतकर्ता को लगा कि वह अकेली रह गई क्योंकि उसने अपनी प्रिय दोस्त को खो दिया था. जज ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता के नाथ के खिलाफ आरोप एकतरफा प्रेम और आकर्षण से प्रेरित हो सकते हैं, जो महिला प्रोड्यूसर के मन में अलोक नाथ के लिए था.’’

बॉलीवुड में चली #metoo लहर के दौरान पिछले साल आठ अक्टूबर को एक महिला प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पर अलोक नाथ का नाम लिए बिना अपने आपबीते अनुभव शेयर किए थे.

इसके बाद उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में अलोक नाथ पर 1998 में पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर उनका बलात्कार करने का आरोप लगाया. आलोक नाथ के खिलाफ नवम्बर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था.


संबंधित समाचार