Haryana News : हरियाणा पुलिस के IPS ऑफिसर ADGP वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह फैसला एसआईटी की तरफ से सौंपी गई स्टेट्स रिपोर्ट के बाद सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जताई है।
सीबीआई जांच क्यों जरूरी?
हाईकोर्ट ने कहा कि अभी कोई भी आदेश जारी करने से पहले इस मामले में जांच की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने बुधवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का एसआईटी को आदेश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सीबीआई जांच क्यों जरूरी है, चंडीगढ़ पुलिस भी तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। कोर्ट ने पूछा कि एक महीने से अधिक बीत गया है। जांच कहां तक पहुंची है, क्या किसी का नाम सामने आया है। वहीं, याचिकाकर्ता नवनीत कुमार के वकील वनीत कुमार शर्मा ने दलील दी कि आत्महत्या के इस मामले ने समाज की अंतरात्मा झकझोर दी है। उन्होंने कहा जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और दर्जनों IAS और IPS अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। याची ने कहा कि कई आरोपी अधिकारी अपने जिलों में ही पदस्थ हैं जिससे राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठता है।
जांच के नाम पर अभी तक कुछ नहीं
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जिसकी अगुवाई एजी रैंक के एक IPS अधिकारी कर रहे हैं। याची ने कहा कि इस मामले में जांच के नाम पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आरोपियों को जांच में शामिल करने का प्रयास तक नहीं किया गया है। आरोपी अपने पद पर बने हुए हैं।