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31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें ये काम, वरना नए साल में हो सकता है बड़ा नुकसान!

31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें ये काम, वरना नए साल में हो सकता है बड़ा नुकसान!

 

Financial Deadlines 31 December: नए साल के जश्न और पार्टियों के बीच, क्या आप अपने सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल कामों को भूल रहे हैं? कैलेंडर की तारीखें तेज़ी से बदल रही हैं, और 2025 अब खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे-जैसे यह साल खत्म हो रहा है, यह आपको कुछ ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ दे रहा है। आपके पास सिर्फ़ 9 दिन बचे हैं। अगर आप 31 दिसंबर, 2025 तक इनकम टैक्स, बैंकिंग और पहचान दस्तावेज़ों से जुड़े इन ज़रूरी कामों को पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी की सुबह नई परेशानियाँ और फाइनेंशियल नुकसान ला सकती है। यह सिर्फ़ पेनल्टी की बात नहीं है, बल्कि आपके बैंक अकाउंट और ज़रूरी दस्तावेज़ों के ब्लॉक होने का भी खतरा है।

ITR फाइलिंग: आखिरी मौका चूक गए तो नतीजे भुगतने होंगे

सबसे बड़ी चिंता उन टैक्सपेयर्स के लिए होनी चाहिए जिन्होंने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025, 'देर से रिटर्न' फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप यह डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आप सामान्य प्रक्रिया से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद, आपको 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) फाइल करने का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें भारी पेनल्टी और अतिरिक्त टैक्स लग सकते हैं।

इसके अलावा, यह तारीख उन लोगों के लिए भी एक ज़रूरी डेडलाइन है जिन्होंने पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन कोई गलती कर दी है। नाम, बैंक डिटेल्स या इनकम डिटेल्स में किसी भी गलती को सुधारने के लिए 'रिवाइज्ड रिटर्न' फाइल करने का यह आखिरी मौका है। इसके बाद, आपकी पुरानी गलती नए साल में नोटिस का कारण बन सकती है।

PAN-आधार लिंकिंग: 1 जनवरी से आपका कार्ड इनवैलिड हो सकता है

सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अब, इसकी आखिरी डेडलाइन भी 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। यह मामला बहुत गंभीर है क्योंकि अगर आप डेडलाइन तक इन दोनों दस्तावेज़ों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी, 2026 से 'इनऑपरेटिव' हो जाएगा।

एक इनऑपरेटिव PAN कार्ड का सीधा असर आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी पर पड़ेगा। आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार और ₹50,000 से ज़्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। अभी, डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए ₹1,000 की लेट फीस लग रही है, लेकिन डेडलाइन के बाद इसके नतीजे कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं।

बैंक लॉकर और पेंशन: आपके अकाउंट फ्रीज़ होने से पहले ध्यान दें

यह सिर्फ़ टैक्स की बात नहीं है; बैंकिंग से जुड़े मामले भी दांव पर हैं। अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो सावधान रहें। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, सभी लॉकर होल्डर्स को अपने बैंक के साथ अपना 'लॉकर एग्रीमेंट' रिन्यू या अपडेट करना ज़रूरी है। अगर यह प्रोसेस 31 दिसंबर तक पूरा नहीं होता है, तो बैंक नए साल में आपको अपने लॉकर तक पहुंचने से रोक सकता है।

यह समय हमारे सीनियर सिटिज़न्स और पेंशनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिना किसी रुकावट के सरकारी पेंशन पाने के लिए लाइफ़ सर्टिफ़िकेट जमा करना ज़रूरी है। कई पेंशनर्स ने नवंबर में ही यह काम पूरा कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से इसे मिस कर दिया है, तो 31 दिसंबर तक इसे ज़रूर जमा कर दें। ऐसा न करने पर अगले महीने से आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, जिससे बुढ़ापे में आपकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है।


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