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Varanasi:जिला अदालत का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

Varanasi:जिला अदालत का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई

 

Uttar Pradesh:वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मामले एकसाथ, एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे। बता दें कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने मामलों को क्लब करने को लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है और सभी सात मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है।

सभी सात मामलों की एक साथ होगी सुनावई
जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जिन केसों को क्लब किया है उनमें ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैज्ञानिक जांच और परिसर का सर्वेक्षण, श्री विश्वनाथ जी को अपने अतिशय क्षेत्र पर अधिकार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आदि प्रकरण से जुड़े सभी सात केस की सुनवाई अब एक साथ होगी। 

अपील में कही गई थी ये बात
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी चार महिला याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत में अपील दायर कर कहा था कि, ‘ये सातों मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं।एक ही मामले से जुड़े हैं और अपने अपने अधिकारों के लिए दायर किए गए हैं। लेकिन इनकी सुनवाई वाराणसी की ही अलग अलग अदालतों में चल रही है। इससे कई बार मतभेद और भ्रम को स्थिति भी बनती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। ऐसे में इन सातों मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत और एक ही जज के सामने की जाए।’जिसके बाद वाराणसी जिला कोर्ट में जिला जज ने ये अपील मंजूर कर ली है।

 


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