उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पान मसाले और गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को आदेश के जारी होने से एक साल तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इतना ही नहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एक वर्ष के लिये तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर सकता है।
Uttarakhand government has put total ban on manufacture, storage, distribution and sale of gutka and pan masala in the state for a year.
— ANI (@ANI) October 19, 2019
लिहाजा गुटखा और पान मसालों में इन संघटकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किये जाने के मद्देनजर इन उत्पादों को पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया हो, इससे पहले बिहार में भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में आज से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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