अनिल अंबानी के लिए उच्चतम न्यायालय से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये रिफंड करे। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। दरअसल आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था।
A two-judge bench of the Supreme Court headed by Justice Rohinton Nariman said this in its order and also rejected the Centre's petition against an earlier tribunal ruling ordering the refund. https://t.co/fPQT1wUGlE
— ANI (@ANI) January 7, 2020
तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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