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Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा में सुनवाई से पहले धारा 144 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर लगी रोक

Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा में सुनवाई से पहले धारा 144 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर लगी रोक

 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में सुनवाई को देखते हुए मथुरा (Mathura) में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन कदम उठाया गया है। मथुरा में अब 16 जुलाई तक किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 26 मई और 1 जुलाई को सुनवाई होनी है।

बता दें कि दो दिन पहले मथुरा सिविल कोर्ट (Mathura Civil Court) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में टाइटल सूट (Title Suit) की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई मथुरा सिविल कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। बता दें कि यह याचिका कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) के मालिकाना अधिकार को लेकर दाखिल की गई थी।

एएसआई सर्वे की मांग
आपको बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे (ASI Survey) की मांग की गई है। मामले में हिंदू पक्षकार मनीष यादव (Manish Yadav) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। हिंदू पक्ष ने याचिका में शाही ईदगाह को असली गर्भगृह बताते हुए वहां एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। इसके साथ ही विवादित स्थल पर CCTV कैमरे भी लगाए जाने की बात की है। इस अर्जी पर 1 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।

वीडियोग्राफी भी मांग
गौरतलब है कि याचिका दाखिल कर मनीष यादव ने शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में 1 जुलाई को की जाएगी। मनीष यादव का यह दावा है कि वो भगवान श्रीकृष्ण का वंशज (Descendants of Lord Krishna) हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि किसी एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करके शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी (videography) भी कराई जाए और उनसे इसकी रिपोर्ट मांगी जाए।

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