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RBI का नया फैसला, 15 हजार रुपये तक भुगतान के लिए OTP जरूरी नहीं

RBI का नया फैसला, 15 हजार रुपये तक भुगतान के लिए OTP जरूरी नहीं

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भुगतान के लिए ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इस फैसले के बाद बिना ओटीपी के 15 हजार रुपये तक का भुगतान के लिए किसी तरह से वेरिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई (RBI) के इस नए नियम के तहत 15 हजार रुपये तक का भुगतान के लिए आपको वेरिफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे भुगतान हो जाएगा। 

आपको बता दें कि अब तक यह नियम 10 हजार रुपये के लिए था। दस हजार से अधिक रकम के भुगतान के लिए यूजर को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना अनिवार्य था। अब इस लिमिट को 5 हजार रुपये बढ़ाकर 15 हजार कर देने से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट आदि से भुगतान करना शामिल है।

आरबीआई (RBI) के मुताबिक इस सुविधा से लोगों को अधिक लाभ होगा। आरबीआई (RBI) के अनुसार इस नए नियम को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 3,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंक को पेमेंट के दिन से 24 घंटे पहले मैसेज, ईमेल आदि के जरिए जानकारी देना जरूरी है।

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