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रेलवे ने प्रबंधकों को दिया आदेश, ट्रेन में पहचान पत्र गुम होने पर अब नहीं होगी परेशानी

रेलवे ने प्रबंधकों को दिया आदेश, ट्रेन में पहचान पत्र गुम होने पर अब नहीं होगी परेशानी

 

अब रेलवे में पहचान पत्र गुम होने पर आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट प्रतियां भी स्वीकार कर ली जाएंगी, बशर्ते वह डिजीलॉकर में स्टोर होंगी. बता दें डिजीलॉकर सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल स्टोरेज सेवा है, जिसमें भारतीय नागरिक क्लाउड पर अपनी कुछ आधिकारिक दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं. अपने सभी जोनल मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को रेलवे ने सूचित किया है कि ऐसी सेवा के लिए इन दो पहचान प्रमाणों को यात्री के वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

 

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, 'अगर एक यात्री अपने डिजीलॉकर एकाउंट में लॉगइन करके 'जारी दस्तावेज' सेक्शन से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो इसे एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए.'

 

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्री द्वारा खुद से अपलोड दस्तावेज जो कि 'अपलोड दस्तावेज' सेक्शन में है, उसे यात्री के वैध प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत वर्तमान समय में डिजीलॉकर में डिजिटल लाइसेंस और आधार स्टोर किया जा सकता है.


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