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Noida: गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लागू, 31 मई तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां

Noida: गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लागू, 31 मई तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां

 

देश भर में जिस तरह कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका असर दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अब आने वाले त्योहारों और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी है। ये सख्ती 31 मई तक इसी तरह लागू रहेगी।

सरकारी आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों व बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में धारा-144 अब 31 मई तक लागू रहेगी। आइए जानते हैं कि इसके तहत किन चीजों पर पाबंदियां होगी और क्या अनिवार्य होगा-

* गौतमबुद्ध नगर में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
* किसी को बिना प्रशासन की इजाजत के किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन करने की मनाही होगी।
* सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना या पूजा करने की भी मनाही होगी।
* परीक्षा के दौरान स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
* परीक्षा केंद्रों के नजदीक किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर मनाही होगी।
* बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी दुकानदार ना तो लाउडस्पीकर बेच सकता है और ना ही किराये पर दे सकता है।

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