दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को अलग अलग फांसी दी जाने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चारों के खिलाफ अलग-अलग डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही निर्भया के दोषियों को कोर्ट ने हफ्ते की मोहल्लत दी।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court observes that Delhi prison rules do not state that if mercy petition of one convict is pending, the execution of the other convicts can take place pic.twitter.com/4GFfoU9Mhe
— ANI (@ANI) February 5, 2020
31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी थी जिसे केन्द्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन ने चुनौती दी है। 1 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि एक दोषी की याचिका लंबित होने पर 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court gives all 4 convicts one week to resort to all legal remedies available to them. Post one week, the proceedings against them for the execution of death warrant will be initiated.
— ANI (@ANI) February 5, 2020
अभी तक 2 बार फांसी टल चुकी है। पहली बार 21 जनवरी को फांसी होनी थी जो टल गई। दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी होनी थी, वो भी टल गई। कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के तहत इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।