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हरियाणा के गांव में बंद होंगे शराब के ठेके, नई आबकारी नीति के तहत फैसले को मंजूरी

हरियाणा के गांव में बंद होंगे शराब के ठेके, नई आबकारी नीति के तहत फैसले को मंजूरी

 

New Excise Policy: 5 मई को हरियाणा सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी, इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी। जिसके तहत पहले की तरह 1200 जोन में 2400 दुकानें आवंटित की गईं।जिसमे दुकानों की संख्या में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, पर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। जिसमे ठेकों की दूरी बढ़ा दी गयी है। सरकार द्वारा कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं। 

ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए

नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। उचित दूरी पर बने ठेकों व शराब की दुकानों द्वारा विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी भी शराब की दुकान कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में लगा हुआ पाएगा, तो पहली बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना और तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

अहाता खोलने के लिए 4 फीसदी धनराशि देनी होगी

नई नीति के तहत अहाता खोलने को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत गुरुग्राम में अहाता खोलने के लिए 4 फीसदी धनराशि देनी होगी। वहीं सोनीपत, पंचकूला और फरीदाबाद में अहाता खोलने के लिए 3 फीसदी धनराशि देनी होगी। हरियाणा के बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक फीसदी राशि देकर अहाता खोला जा सकता है।
 


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