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हरियाणा: इस होलसेलर से तो नहीं लिया पतंजलि घी, निकला नकली, केस दर्ज 

हरियाणा: इस होलसेलर से तो नहीं लिया पतंजलि घी, निकला नकली, केस दर्ज 

 

पतंजलि का गाय घी नकली मिलने की शिकायत पर कंपनी ने सिटी थाना में शिकायत दी है। इस शिकायत पर आधार पर पुलिस ने नामजद मुकेश कुमार के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम-1957 (संशोधन अधिनियम-2012) की धारा 63,64,65 और आईपीसी की धारा 420, 482, 483, 485, 486 के तहत केस दर्ज किया गया है। 

सिटी थाना में शिकायत देते हुए मयंक बहुगुणा ने बताया है कि वह पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार से है एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा अधिकृत किया गया है। उनकी कंपनी खाद्य एवं अन्य पदार्थों का निर्माण और विपणन करती है। जिसमें पंतजलि गाय घी भी शामिल है। प्रार्थी कंपनी के पास ट्रेडमार्क एवं कॉपी राइड का रजिस्ट्रेशन भी है। 

कंपनी को पता चला है कि एक होलसेलर बेहद कम रेट में पतंजलि गाय का घी बेच रहा है। जब कंपनी ने उस सामान को चेक किया तो यह पता चला कि वह सामान नकली है। जांच करने पर पता चला कि होलसेलर की फर्म एसवीएपी ग्रीन एनर्जी है जोकि मुकेश कुमार के द्वारा संचालित की जाती है। यह फर्म शहर में निजामपुर रोड पर है। शिकायत में कहा गया है कि नकली पतंजलि गाय घी के डिब्बे जाली है जोकि कंपनी के द्वारा तैयार नहीं किए गए है। इस अपराध के पीछे जो भी लोग मिले हुए है, उनकी भी जांच की जाए।

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