Ankit Balyan Murder Case: हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अहम और कड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने इस मामले के साजिशकर्ताओं योगेश उर्फ टुंडा और दीपक उर्फ तीतर को उत्तर प्रदेश के शामली न्यायालय में पेशी के दौरान बुलेटप्रूफ जैकेट, हथकड़ी और बेड़ियां पहनाने का निर्देश दिया है। दोनों आरोपी इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
तिहाड़ जेल में बंद दोनों आरोपियों के वकीलों ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को गंभीर आशंका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें शामली न्यायालय में पेशी पर ले जाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ (एनकाउंटर) में मार सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-03 सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी के बाद उनके वकीलों के इस आवेदन पर सुनवाई की और तिहाड़ जेल प्रशासन व पुलिस को तिहाड़ से शामली न्यायालय तक आने-जाने के दौरान विशेष सुरक्षा देने के आदेश दिए। इस चर्चित मामले में दोनों आरोपियों (योगेश उर्फ टुंडा और दीपक उर्फ तीतर) को आगामी 12 नवंबर को शामली के कैराना न्यायालय में पेश किया जाना है।
क्या है पूरा मामला?
गत 26 अगस्त को शामली में आर्यपुरी नाला पटरी के पास हरियाणवी गायक अंकित बालियान की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपये के इनामी दो बदमाश (सुमित और मोहित) मारे जा चुके हैं। मामले में सोनीपत निवासी एक अन्य आरोपी रोहित उर्फ लाडला को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।अब अदालत के इस नए सुरक्षा आदेश के बाद 12 नवंबर की पेशी पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।