Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत का फैसला हिंदू पक्ष में आया है। मस्जिद में ASI सर्वेक्षण की इजाजत मिल गई है।
वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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— Janta TV (@jantatv_news) July 21, 2023
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर के अनुसार कोर्ट का फैसला आने के बाद अब पूरे क्षेत्र का ASI सर्वे करना चाहिए। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है।
कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वाराणसी #GyanvapiCase #Varanasi pic.twitter.com/F36DM0uD07
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