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High Court : एल्विश यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सांप से जहर वाले मामले में FIR नहीं होगी रद्द

High Court : एल्विश यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सांप से जहर वाले मामले में FIR नहीं होगी रद्द

 

High Court : प्रसिद्ध यूटूबर एल्विश यादव पर संकट के बादल मंडरा रहा हैं। बता दें की सांप से जहर निकालने के मामले में हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से मना कर दिया है। वहीं रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने एल्विश को समन जारी किया है। उन्होंने इसको खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने इस मामले में फैसला सुनाया 

मामले में की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की। सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में तीन नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यू-ट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर रेव पार्टी में ड्रग्स, स्नेक वेनम के प्रयोग व जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था।

एल्विश यादव का बड़ा दावा 

एल्विश की ओर से इस चार्जशीट और कार्यवाही को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि एल्विश के खिलाफ जानकारी देने वाला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं था। यह दलील दी गई है कि आवेदक यानी कि एल्विश के पास से कोई सांप या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। वहीं एल्विश और अन्य सह-अभियुक्तों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। एल्विश की ओर से ये भी कहा गया है कि सूचना देने वाला व्यक्ति अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं है, लेकिन उसने खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।


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