होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

कोरोना काल में वोटिंग को लेकर EC की गाइडलाइन जारी, सोशल डिस्टेंसिंग समेत इन शर्तों का करना होगा पालन

कोरोना काल में वोटिंग को लेकर EC की गाइडलाइन जारी, सोशल डिस्टेंसिंग समेत इन शर्तों का करना होगा पालन

 

कोरोना काल में चुनावों और उपचुनावों को कराने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है। इस बार जनसंपर्क, जनसभाओं से लेकर मतदान तक सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस जारी होने से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में चुनाव समय पर ही होंगे। बता दें कि राजनीतिक दलों के सुझावों पर विचार करने के बाद ही आयोग ने आगामी चुनावों के लिए यह गाइडलाइंस जारी की है।

शर्तों के मुताबिक, प्रत्याशी सहित सिर्फ दो लोग ही नामांकन के लिए जा सकेंगे। वहीं, प्रत्याशी सहित सिर्फ 5 लोग ही डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा जनसभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त मैदान चिह्न्ति करेंगे। जहां एंट्री और एग्जिट के उचित व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभाएं होंगी।

आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मतदान व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर वोटर पोलिंग सेंटर पर बगैर मास्क के मिलेगा तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग मशीन होगी। सैनिटाइजर, साबुन, पानी भी उपलब्ध होगा। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी।

वहीं, चुनाव आयोग ने कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल हेल्थ अफसर की तैनाती के निर्देश दिए हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से पहले मतदाताओं को सैनिटाइजर दिया जाएगा। सभी मतदान कर्मियों को दस्ताने दिए जाएंगे। मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। ज्यादा संख्या में कर्मचारी रिजर्व रखे जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार वोटर्स ही वोट देंगे।

आपको बता दें कि पहले यह संख्या 1500 थी। वहीं, मतदान से पहले पूरे पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। जो मास्क नहीं पहनकर आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग अफसर को कोविड 19 की किट भी मिलेगी, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स भी रहेगा।

दरअसल, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते हैं। बता दें कि आयोग ने बीते 17 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों से चुनावों के संचालन को लेकर 31 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। उनके अनुरोध पर आयोग ने 11 अगस्त तक तारीख बढ़ा दी थी। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से इलेक्शन कैंपेनिंग और जनसभाओं को लेकर आए सुझावों पर विचार करने के बाद गाइडलाइंस जारी हुई।

यह भी पढ़ें- अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव


संबंधित समाचार