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COVID काल में अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ मिलेंगे ये फायदे, PM ने जारी की सुविधाएं

COVID काल में अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ मिलेंगे ये फायदे, PM ने जारी की सुविधाएं

 

पीएम मोदी (PM Modi) ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम (PM CARES for Children Scheme) के तहत बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं जारी की हैं। रविवार को इसे लेकर खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि- 30 मई को 10.30 बजे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों को पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के तहत हेल्थ कार्ड सौंपा जाएगा।

जानें क्या है यह स्कीम
इस योजना को कोरोना काल (Corona Period) के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ऐसे बच्चों को सहायता राशि के तौर पर 2 हजार रुपये, पढ़ाई-लिखाई और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए pmcaresforchildren.in के नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था।

महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आवेदन
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) द्वारा शेयर किए गए डाटा के अनुसार, सबसे ज्यादा 1,158 आवेदन महाराष्ट्र से मिले थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश (UP) से 768, मध्य प्रदेश (MP) से 739, तमिलनाडु (Tamilnadu) से 496 और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) से 479 आवेदन प्राप्त हुए थे।

ये हैं स्कीम के फायदे
* इस स्कीम के तहत कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें सरकार 18 साल की उम्र तक मासिक भत्ता देगी।
* बच्चों की उम्र 23 साल की होने पर पीएम केयर्स फंड से उन्हें 10 लाख रुपये की राशि एकमुश्त दे दी जाएगी।
* इन बच्चों को  केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
* हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को लोन दिया जाएगा, जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा।
* इन बच्चों को 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा।
* इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पीएम केयर्स फंड द्वारा ही भरा जाएगा।
* वहीं, दस साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए नजदीकी सेंट्रल स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा।
* जो बच्चे 11 से 18 की उम्र के बीच के हैं उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा।
* अगर कोई बच्चा अपने अभिभावक या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे उसी के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा।
* निजी स्कूल में बच्चे का नामांकन किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, किताब एवं कॉपियों के खर्च पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

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