होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

Gyanvapi Case में आज वाराणसी कोर्ट सुनाएगी फैसला, जानें क्या पूरा मामला

Gyanvapi Case में आज वाराणसी कोर्ट सुनाएगी फैसला, जानें क्या पूरा मामला

 

वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में सोमवार को जिला अदालत का फैसला आना है। आज जिला कोर्ट यह तय करेगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा आगे चलने योग्य है या नहीं। इस मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश आज अपना फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले वाराणसी में धारा-144 को लागू कर दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट परिसर की बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड के साथ चप्पे-चप्पे की चेकिंग की।  

क्या है ये मामला?
दरअसल, 1991 में जिला कोर्ट में स्थानीय पुजारियों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद इलाके में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। इस याचिका में पुजारियों की तरफ से दावा किया गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की सदियों पुरानी प्रतिमाएं मौजूद हैं इसलिए उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति दे दी जाए।

कोर्ट का आदेश
वहीं इस मामले में इसके बाद निचली अदालत में वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने भी एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग भी की। यह याचिका दिसंबर 2019 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दायर की गई थी। आदेश के तहत वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल 2021 में भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे कर रिपोर्ट जमा करने को कहा था। 

यह भी पढ़ें- Swaroopanand Saraswati का 99 वर्ष की उम्र में निधन, जानें कौन बनेगा उनका उत्तराधिकारी


संबंधित समाचार