दिल्ली (Delhi) से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में रविवार को प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। 10 अगस्त तक प्रशासन ने बिना अनुमति के सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दी है। इसके साथ ही पांच या पांच से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने इलाके में धारा 144 लागू करने को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी की अनुमति के सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी। सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर भी पाबंदी रहेगी।
10 अगस्त तक रहेंगी ये पाबंदियां
इतना ही नहीं डीएम ने सोशल मीडिया (Social Media) को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों को छोड़कर अन्य किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि ये पाबंदियां 10 अगस्त तक लगाई गई हैं। गौरतलब है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने पिछले दिनों यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के कारण यह कदम उठाया है।
आपको बता दें कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के विवादित बयान को लेकर यूपी में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद यूपी के सभी शहरों में अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं।
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