होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

Sanjauli Mosque Row: मस्जिद की ऊपरी मंजिल गिराने का काम शुरू, कोर्ट के आदेश पर एक्शन 

Sanjauli Mosque Row: मस्जिद की ऊपरी मंजिल गिराने का काम शुरू, कोर्ट के आदेश पर एक्शन 

 

Sanjauli Mosque Row: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विवादित संजौली मस्जिद की तीसरी मंज़िल को गिराने का काम शुरू हो गया है। पहली ढाई मंज़िलें पहले ही हटाई जा चुकी थीं, लेकिन एक मंज़िल बची हुई थी। इस मंज़िल को गिराने के लिए डिपार्टमेंट ने बजट मंज़ूर कर दिया है। अधूरे कागज़ात की वजह से काम रुका हुआ था।

अब, गिराने का काम शुरू हो गया है। यह काम मस्जिद कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक, बिल्डिंग की यह अवैध रूप से बनी मंज़िल एक महीने के अंदर गिरा दी जाएगी।

हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, मस्जिद कमेटी ने कहा

शिमला संजौली मस्जिद के प्रेसिडेंट मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से अवैध रूप से बनी ऊपर की तीन मंज़िलों को हटाने का अनुरोध किया था, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी पहली ढाई मंज़िलों को गिराने का आदेश दिया था।

अब, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद, बची हुई मंज़िल को गिराने का काम फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीचे की दो मंज़िलों (ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल) पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुनवाई जारी, कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किए

हालांकि, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के बाद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूरी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया और गिराने के आदेश जारी किए। इस बीच, मुस्लिम समुदाय और वक्फ बोर्ड ने हिमाचल हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने ऊपर की साढ़े तीन मंज़िलों को गिराने के संबंध में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें हटाने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई मार्च में होनी है, जब बाकी तीन मंज़िलों के बारे में फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड मांगे हैं, जिसके आधार पर मुस्लिम समुदाय मस्जिद पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है।


संबंधित समाचार