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RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए लगाई व्यावसायिक लेनदेन पर पाबंदिया

RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए लगाई व्यावसायिक लेनदेन पर पाबंदिया

 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर अगले छह माह तक किसी भी तरह की व्यावसायिक लेनदेन पर पाबंदियों की घोषणा की है। इसके साथ ही आरबीआई ने व्यवस्था दी है कि खाताधारक अपने अकाउंट से सीमित राशि ही निकाल पाएंगे।

आरबीआई ने मंगलवार को अपने ऑर्डर में कहा है कि जमाकर्ता अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट या अन्य किसी भी अकाउंट से 1,000 रुपये से अधिक निकाल पाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई से लिखित में मंजूरी के बिना पीएमसी पर किसी भी तरह का लोन देने या उसे रिन्यू करने, किसी तरह के निवेश, जमा राशि स्वीकार करने की भी पाबंदी लगा दी गयी है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है। ये प्रतिबंध अगले छह माह तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 में की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर सहकारी बैंक पर ये पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक अब पीएमसी बैंक की लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा।


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