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1 अप्रैल से पीएफ के पैसे पर भी लगेगा टैक्स, जानें नए नियम 

1 अप्रैल से पीएफ के पैसे पर भी लगेगा टैक्स, जानें नए नियम 

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबरों के लिए बहुत ही जरूरी खबर सामने आई है। सरकार अब आपसे पीएफ में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की वसूली कर सकती है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा। 
 
सरकार के इस निर्देश के मुताबिक सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू होगा। हालांकि, नए नियम से छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।  

बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया अधिसूचना में वित्त वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये से अधिक की जीपीएफ सदस्यता वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन बिलों से पहले उनके द्वारा अर्जित ब्याज के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। फरवरी 2022 के महीने वेतन और भत्तों से टीडीएस की कटौती के लिए तैयार हैं।

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