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10 फरवरी तक बढ़ाई गई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की अवधि, अब से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

10 फरवरी तक बढ़ाई गई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की अवधि, अब से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

 

हरियाणा (Haryana) में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा (Pandemic Alert Safe Haryana) की अवधि को दस फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही दुकानों व मॉल को खोलने के लिए एक घंटे की छूट दी गई है। अब प्रदेश में दुकान व मॉल खोलने के लिए 6 से बढ़ाकर सात बजे तक का समय कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

बता दें कि आवश्यक वस्तुओं दूध, दवा आदि की दुकानों को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) भी पहले की ही तरह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। अन्य पाबंदियां भी पहले के जैसे ही जारी रहेंगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Sanjeev Kaushal) की ओर से बुधवार शाम को जारी पत्र में लोगों को राहत देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में दुकानों को खोलने का शाम सात बजे तक कर दिया गया है।

10वीं-12वीं कक्षा के लिए एक फरवरी से खुलेंगे स्कूल
हरियाणा में 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक फरवरी से स्कूल खुले जा रहे। ऐसे में बच्चों के लिए कोई रोस्टर लागू नहीं होगा। जिन्हें कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, उन्हें ही स्कूलों में आने दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है।  

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