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जेपी. इंफ्राटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित, SC ने 45 दिनों में फ्रेश बिल्डिंग के दिए आदेश

जेपी. इंफ्राटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित, SC ने 45 दिनों में फ्रेश बिल्डिंग के दिए आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जेपी. इंफ़्राटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा रिएल्टी और एनबीसीसी को रिवाइज़्ड प्रपोजल देने को कहा है। ये प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। नई बिडिंग में जेपी एसोसिएटस की कोई भी कंपनी हिस्सा नहीं ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी और सुरक्षा रिएल्टी कंपनी को 45 दिनों में फ़्रेश बिडिंग करने के आदेश हैं। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस-वे के पास जेपी बिल्डर्स के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नोएडा के सेक्टर-26 और सेक्टर -9 स्थित अमन- III, बीएस स्टूडियो- 2, बुलवर्ड कोर्ट, उड़ान, सन्नीवेल वेल्स, मैच्योरिटी अपार्टमेंट्स, तनिष्क स्क्वॉयर, यमुना विहार और विला एक्सपैन्जा जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया होने से यमुना एक्सप्रेस वे का संचालन अन्य कंपनी के हाथ में चला जाएगा। इसके साथ ही जेपी इंफ्राटेक को यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण के एवज में दिए गए पांच एलएफडी भी उसी कंपनी के अधिकार में आ जाएंगे।


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