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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दी बड़ी राहत, आतंकरोधी धाराएं हटाने का आदेश

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दी बड़ी राहत, आतंकरोधी धाराएं हटाने का आदेश

 

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान  (Imran Khan) को एक अदालत ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में आतंकी के आरोप को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश की जानकारी सोमवार को इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने दी।

फैजल चौधरी ने बताया कि कोर्ट का कहना है कि खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि की तरह नहीं लगते। उन्होंने कहा कि ये धाराएं इमरान खान के उस बयान से जुड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने राजद्रोह के एक मामले में उनके एक करीबी की जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद पुलिस और न्यायिक अफसरों को कथित तौर पर धमकी दी थी।

हालांकि, इमरान खान के खिलाफ केस जारी रहेगा। लेकिन केस अब आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय साधारण अदालत में चलाया जाएगा। उन्होंने इस मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) में चुनौती दी थी जहां मुख्य जज अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई कर यह आदेश दिया कि आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 के तहत लगे आरोपों को हटाने के बाद संबंधित फोरम में अन्य धाराओं पर कार्यवाही चलती रहेगी।

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