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Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी पर आज सु्प्रीम सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी पर आज सु्प्रीम सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

 

Gyanvapi masjid row: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। वहीं निर्देश दिया है कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे। बता दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले को शुक्रवार यानी आज शाम चार बजे से पहले सुनेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत (Civil Court) इस मामले में कोई आदेश न दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन (Advocate Vishnushankar Jain) ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन (Senior Advocate Harishankar Jain) अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए।

आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि देशभर में विभिन्न मस्जिदों को सील करने के लिए कई आवेदन किए गए हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है और वजुखाना के चारों ओर एक दीवार को गिराने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। अहमदी ने कहा कि वह एक वकील के बीमार होने के आधार पर सुनवाई स्थगित करने का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एक वचन दिया जाना चाहिए कि हिंदू भक्त सिविल कोर्ट (Civil Court) की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे।

इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे पीठ को आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी की सिविल कोर्ट (Varanasi Civil Court) में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। 

आपको बता दें कि वाराणसी (Varanasi) की अदालत में ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। यहां की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद गुरुवार को यह नई तारीख तय की। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को शुक्रवार तक इस मामले में न सुनवाई करे और न ही कोई आदेश जारी करें। जिसे देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है।

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