होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

Gyanvapi Masjid: वाराणसी कोर्ट में आज पेश नहीं की जाएगी सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid: वाराणसी कोर्ट में आज पेश नहीं की जाएगी सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

 

वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज यानी मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट सिविल कोर्ट (Civil Court) में पेश होनी थी जो की अब नहीं होगी। इस पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी रिपोर्ट फिलहाल 50 प्रतिशत तक ही तैयार हुई है, रिपोर्ट पूरी तरह से पेश करने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए आज इसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा दावा किया गया है। दावे के मुताबिक, मस्जिद परिसर में शिवलिंग (Shivling) मिला है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के परिसर हिस्से को सील करने का आदेश दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम 16 मई को पूरा हो चुका है। इस मामले में सर्वे के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही के दिन सुनवाई होनी है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी।

क्या है मुस्लिम पक्ष की दलील
मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) के आधार पर तमाम दलीलें पेश किए जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल, ये पूरा केस इसी कानून पर आधारित है। 1991 में बने इस कानून में यह प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा था वह हमेशा वैसा ही रहेगा। हालांकि अयोध्या मामले को इससे बिल्कुल अलग रखा गया था।

सिविल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट
आज तीन दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की सिविल कोर्ट में पेश होनी थी। हालांकि हिंदू पक्ष द्वारा सोमवार को सर्वे के दौरान मस्जिद में स्थित एक कुएं में शिवलिंग होने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने उस स्थल को तुरंत सील करने के आदेश दे दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग को एक 'महत्वपूर्ण साक्ष्य' बताया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सीआरपीएफ (CRPF) के कमांडेंट को भी आदेशित किया है कि वह इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दें। इसके अलावा वहां मुस्लिमों के प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया है।    

यह भी पढ़ें- क्या बदल जाएगा लखनऊ का नाम? CM योगी के ट्वीट से अटकलें तेज


संबंधित समाचार