वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की। जिसमें कोरोना वायरस संबंधी दवा एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इन वस्तुओं पर लगने वाले GST की अलग-अलग दरो को आवश्यकता के अनुसार घटाया है और उनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी।
The 44th GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman has decided to reduce the GST rates on the specified items being used in COVID-19 relief and management till 30th September, 2021.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
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निर्मला सीतारमन ने कहा,केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीद रही है। और उसपर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 प्रतिशत वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। GST काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवाओं और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जरूरी दूसरे सामानों पर GST में कटौती की है। अब जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा।
निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की बैठक कहा कि परिषद में टीके पर 5 फीसदी की कर दर की है। इसके साथ ही इसके साथ ही एम्बुलेंस पर GST की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स के लिए जीएसटी की दर पांच फीसदी की गई।
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