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शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, अब यहां भी घटाई गई शराब पीने की उम्र

शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, अब यहां भी घटाई गई शराब पीने की उम्र

 

शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा (Haryana) में अब शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab And Haryana High Court) के वकील हेमंत कुमार ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दो महीने पहले दिसंबर 2021 में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में लागू आबकारी (एक्साइज) कानून, 1914 (Excise Act, 1914) की चार धाराओं में संशोधन किया गया था। जिसे विधानसभा की तरफ से 31 दिसंबर 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) की स्वीकृति मिलने के बाद 11 फरवरी से उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के बजट में प्रकाशित कर दिया गया, जिससे वह अब तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

पहले कानून के मुताबिक, धारा 27 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि राज्य सरकार की तरफ से किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था, जिसे अब नए संशोधन के बाद 21 साल कर दिया गया है।

इसी तरह पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता को 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब या नशीली दवा को बेचने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन के बाद 21 वर्षीय व्यक्ति भी शराब खरीद सकते हैं।

इसके अलावा धारा 30 में यह प्रावधान था कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष या महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी नौकरी में नहीं रखा जा सकता था, जिसके पास उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस हो। अब 21 वर्षीय व्यक्ति शराब या नशीली दवा को बेच भी सकता है।

धारा 62 में यह प्रावधान था कि अगर कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी जो 25 वर्ष से कम का है और वह शराब या नशीली दवा बेचता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा, उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस धारा में भी संशोधन कर उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है।

यह भी पढ़ें- राम रहीम फरलो मामला: हरियाणा सरकार आज हाईकोर्ट में दाखिल करेगी अपना जवाब


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