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नौकरी छोड़ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, कर्मचारी को देय रकम पर 18% GST भी भरना होगा

नौकरी छोड़ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, कर्मचारी को देय रकम पर 18% GST भी भरना होगा

 

यह तो अमूमन सभी जानते हैं कि नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को नोटिस पीरियड की बची हुई अवधि के लिए कंपनी को एक कुछ रकम का भुगतान करना होता है। अब यह भी जान लीजिए कि इस रकम के अलावा ऐसे कर्मचारी को सरकार को 18 फीसदी GST भी भरना होगा।

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने यह फैसला दिया है। इसके मुताबिक, बिना नोटिस पीरियड पूरा किए अगर नौकरी छोड़ी तो आपके फुल एंड फाइनल पेमेंट में से 18 फीसदी GST कट जाएगा।

यह पूरा मामला अहमदाबाद की एक एक्सपोर्ट कंपनी एमनील फार्मा (Amneal Pharma) के एक कर्मचारी को लेकर शुरू हुआ था। GST अथॉरिटी का यह फैसला कंपनी के एक कर्मचारी के तीन महीने का नोटिस पीरियड सर्व किए बगैर नौकरी छोड़ने पर आया है। GST अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि यह रकम GST एक्ट के तहत एप्लॉयी एग्जम्पशन (कर्मचारी छूट) के तहत नहीं है लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा ना करने की शर्त पर 18 फीसदी GST चुकाना होगा।

कंपनी किसी employee को Hire करते हुए उसके appointment letter में नोटिस पीरियड का जिक्र कर सकती है। नोटिस पीरियड जितने दिनों का होता है, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से उतने दिन पहले Resign करना होगा। यदि किसी कर्मचारी का नोटिस पीरियड 3 महीने का है और वह इस्तीफा देने के बाद सिर्फ 2 महीने काम करता है, तो बाकी के एक महीने की सैलरी के साथ कंपनी 18% GST भी ले सकती है। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी मंथली 50,000 रुपए है तो Gujarat Authority of Advance Ruling के इस फैसले के मुताबिक, कर्मचारी को एक महीने की सैलरी के साथ 18% GST भी देना होगा।


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