ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व अध्यक्ष चंदा कोचर और अन्य की करीब 78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें मुंबई स्थित उनका अपार्टमेंट और पति दीपक कोचर के स्वामित्व वाली कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी की कार्रवाई के बाद चंदा कोचर के वकील सुजय कांतावाला ने कहा कि अब एजेंसी के पास 180 दिनों का वक्त है कि वह साबित करे कि ये फ्लैट आपराधिक तरीके से हुई कमाई के पैसों से खरीदा गया था। सुजय कांतावाला ने कहा, चूंकि ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है, इसलिये संपत्ति के मालिक को हटाया नहीं जा सकता है।
इसका मतलब है कि वे अपार्टमेंट में रह सकती हैं, लेकिन इसे बेच या गिरवी नहीं रख सकती हैं। उन्होंने कहा, प्रोविजनल अटैचमेंट में संपत्ति के मालिक को नहीं हटाया जा सकता है, क्य़ोंकि पूरी प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी करनी होती है। अब ईडी को यह साबित करना होगा कि ये फ्लैट आपराधिक तरीके से हुई कमाई के पैसों से खरीदा गया था।
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