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आय से अधिक संपत्ति मामला: पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने किया सरेंडर, भेजा गया हरिद्वार जेल

आय से अधिक संपत्ति मामला: पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने किया सरेंडर, भेजा गया हरिद्वार जेल

 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद आखिरकार पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन (Former Income Tax Commissioner Shwetabh Suman) ने सरेंडर कर दिया। श्वेताभ सुमन को हरिद्वार जेल (Haridwar Jail) भेज दिया गया है। शुक्रवार को सरेंडर से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्वेताभ सुमन को जेल प्रशासन के सौंप दिया गया है।

बता दें कि श्वेताभ सुमन ने हरिद्वार जेल में ही सरेंडर की सारी औपचारिकताएं पूरी की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को अन्य आरोपी डॉ अरुण कुमार सिंह को कुछ समय के लिए सरेंडर की मोहलत दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले (Disproportionate Assets Case) में श्वेताभ सुमन पहले भी हरिद्वार जेल में रह चुके हैं।

बाद में अंतरिम बेल मिलने पर हरिद्वार जेल से श्वेताभ सुमन को रिहा कर दिया गया था। 5 मार्च 2022 को श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह (Dr. Arun Kumar Singh) और राजेंद्र विक्रम सिंह (Rajendra Vikram Singh) के बेल बांड (bail bond) को खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिया गया था। इस केस में श्वेताभ सुमन को पहले सात साल कठोर कारावास और पांच करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पिछले दिनों उच्च न्यायालय (High Court) ने सजा में राहत देते हुए सात साल की जगह पांच साल कठोर कारावास दे दिया था।

इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए उन्हें सरेंडर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई के आदेश में श्वेताभ सुमन व दो अन्य अभियुक्तों को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर होने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद श्वेताभ सुमन ने आत्मसमर्पण कर दिया। श्वेताभ सुमन के जेल जाने की पुष्टि हरिद्वार जेल प्रशासन द्वारा की गई है।

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