होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

सीबीआई ने GVK ग्रुप के चेयरमैन और उनके बेटे पर 705 करोड़ की हेराफेरी का मामला किया दर्ज

सीबीआई ने GVK ग्रुप के चेयरमैन और उनके बेटे पर 705 करोड़ की हेराफेरी का मामला किया दर्ज

 

सीबीआई ने जीवीके समूह के चेयरमैन वेंकट कृष्ण रेड्डी गणपति और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी समेत अन्य के खिलाफ एयरपोर्ट के संचालन में 705 करोड़ रूपये की अनियमितताओं के सिलसिले में मामला दर्ज किया है।

दरअसल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) लिमिटेड ने मुंबई हवाईअड्डे के रखरखाव और उन्नयन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के तहत जीवीके समूह की कंपनी जीवीके एयपोर्टस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया था।

एएआई ने चार अप्रैल 2006 को एमआईएएल के साथ मुंबई एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण, रखरखाव, परिचालन और देखरेख के लिए एक करार किया। वही, सूत्रों ने बताया कि ऐसा आरोप है कि एमआईएएल में जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने उसके अधिकारियों तथा एएआई के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अलग-अलग तरीकों से पैसे का गबन किया। 

सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2017-18 में नौ कंपनियों को कामकाज के फर्जी ठेके दिखाकर पैसों की हेराफेरी की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने एमआईएएल की 395 करोड़ रुपये की सुरक्षित निधि का दुरुपयोग किया और अपने समूह की कंपनियों में वो पैसा लगाया।

एजेंसी का आरोप है कि समूह ने अपने मुख्यालय में कार्यरत और समूह की कंपनियों के कर्मचारियों को भुगतान दिखाकर एमआईएएल के खर्च संबंधी आंकड़ों को बढ़ा दिया। हालांकि ये कर्मचारी एमआईएलए के परिचालन में शामिल नहीं थे। इससे एएआई को राजस्व का नुकसान हुआ।

यह भी पढ़ें- भारत में बैन के बाद TikTok के सीईओ का कर्मचारियों को संदेश, नौकरी पर जताई चिंता


संबंधित समाचार