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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों पर लगी ब्रेक! आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों पर लगी ब्रेक! आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है इसके अलावा आवंटन की कार्रवाई पर भी रोक दिया गया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 15 को ही होगी। इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी।

गौरतलब है कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय ने याचिका में आरक्षण की नियमावली पर कई सवाल उठाए हैं। बता दें, 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था जिसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए।

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