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Anil Ambani को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Anil Ambani को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

 

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले (tax evasion cases) में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 17 नवंबर तक आयकर विभाग (Income tax department) को अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को यह निर्देश दिया कि वह काला धन अधिनियम (Black Money Act) के तहत रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर 17 नवंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।

बता दें कि आठ अगस्त 2022 को आयकर विभाग ने अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से ज्यादा के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कथित रूप से टैक्स चोरी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विभाग ने 63 वर्षीय अनिल अंबानी पर "जानबूझकर" चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण के बारे में और अपने वित्तीय हितों का कोई भी खुलासा नहीं किया है।

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