राजधानी दिल्ली (Delhi) के बाद अब हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने भी शराब पीने और इसकी खरीद करने की वैध उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया है। बुधवार को हरियाणा सरकार ने अपने आबकारी अधिनियम (Excise Act) में संशोधन करते हुए राज्य में शराब का सेवन और उसे खरीदने की उम्र को कानूनी तौर पर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया।
हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य विधानसभा द्वारा बुधवार को पारित कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। उन्होंने विधायक पेश करते हुए कहा था कि आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में खुद से तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।
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