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रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा DA, वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिलेगा? सच्चाई जान लीजिए

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा DA, वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिलेगा? सच्चाई जान लीजिए

 

8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया पर एक संदेश तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी और केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के लाभों को बंद कर दिया है। हालाँकि, यह खबर पूरी तरह से झूठ है। सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है।

संदेश में लिखा है, "नए नियमों के अनुसार, पेंशनभोगी अब महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी या आगामी 8वें वेतन आयोग सहित भविष्य के वेतन आयोग के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। वित्त अधिनियम 2025 में कहा गया है कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब है कि वेतन आयोग के लाभ और डीए में बढ़ोतरी उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।" यह संदेश सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चिंता का विषय है।

मैसेज की सच्चाई जान लीजिए 

केंद्र सरकार के आधिकारिक फ़ैक्ट चेकर (PIB FactCheck) ने इस दावे को फ़र्ज़ी बताया है। पीआईबी फैक्टचेक ने गुरुवार को अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट पोस्ट करके स्पष्ट किया कि यह खबर झूठी है।

पीआईबी फैक्टचेक ने कहा, "क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वित्त अधिनियम 2025 के तहत डीए वृद्धि और वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएँगे? व्हाट्सएप पर एक संदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि और वेतन आयोग संशोधन जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ बंद कर दिए हैं। यह दावा #FAKE है!"

यह संशोधन किया गया है

पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गलत काम के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ रद्द कर दिए जाएँगे। इस साल मई की शुरुआत में, पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम 2025 के नियम 37 में संशोधन के बारे में सूचित किया था।


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