Haryana CM Nayab Saini: भारतीय सेना में चार साल की सेवा पूरी कर हरियाणा लौटने वाले हर अग्निवीर को राज्य सरकार नौकरी देगी। हरियाणा सरकार के पास लौटने वाले अग्निवीरों की सूची पहुंच चुकी है और उन्हें विभिन्न विभागों में नौकरी देने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं।
नायब सरकार का ताजा फोकस अग्निवीरों के लिए नौकरियों में केवल आरक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध सरकारी पदों के साथ उन्हें जोड़कर नौकरियां देने की व्यवस्था तैयार करने पर है।
अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु में छूट
हरियाणा सरकार ने जुलाई 2024 में ही अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण और आयु में छूट की घोषणा कर दी थी। इसके तहत ग्रुप-सी की सिविल सीधी भर्तियों में पांच प्रतिशत और ग्रुप-बी में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान किया गया था। पुलिस, वन रक्षक, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया था।
इसके बाद सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ पदों पर आरक्षण बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया। 2026 में यह व्यवस्था और विस्तारित हुई। मौजूदा प्रविधान के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल, आईआरबी और एसडीआरएफ कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड तथा फायर आपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान किया गया है।
एक सितंबर से हुई लागू
अन्य संबंधित ग्रुप-सी पदों में पांच प्रतिशत और कौशल-विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। यह व्यवस्था एक सितंबर 2026 से लागू हुई है। अब सरकार ने इस आरक्षण को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।