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गिरफ्तारी की धमकी के बाद बदले जोहरान ममदानी के सुर, नेतन्याहू पर दिया नया बयान

गिरफ्तारी की धमकी के बाद बदले जोहरान ममदानी के सुर, नेतन्याहू पर दिया नया बयान

 

Zoharan Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। इस पर अब उनका एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका शहर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद गिरफ्तार नहीं कर सकता।

हालांकि, उन्होंने अमेरिका की केंद्र सरकार से अपील की है कि वह नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। जोहरान ममदानी ने मंगलवार देर रात कहा कि उनका शहर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) द्वारा जारी अरेस्ट वारंट को लागू नहीं कर सकता।

नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया  

ममदानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर नेतन्याहू को "युद्ध अपराधी" बताया और कहा कि न्यूयॉर्क शहर में उनका कोई स्वागत नहीं है। जोहरान ममदानी ने कहा, "यह साफ है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है और मैं उनसे अपील करता हूं कि वे ICC में शामिल हों और इस वारंट को तामील करें।"

जोहरान ममदानी ने इससे पहले कहा था कि वे और शहर का कानूनी विभाग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क आते हैं, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ममदानी प्रशासन ने सभी कानूनी रास्तों की समीक्षा के बाद यह माना है कि न्यूयॉर्क शहर के पास अकेले नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

ममदानी के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था, "जब तक नेतन्याहू अमेरिका में हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

UN में इजरायल के राजदूत बोले- अपना काम कीजिए

वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने मेयर ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा, "बहुत हुआ! आपको न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा के लिए चुना गया है, हमास के प्रचार के लिए नहीं। अपना काम कीजिए।"

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत का आरोप है कि गाजा युद्ध के दौरान भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और नागरिकों को निशाना बनाया गया। हालांकि, इजरायली अधिकारियों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।


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