उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court) ने दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होने पर द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी (BJP MLA Mahesh Negi) की याचिका को निस्तारित कर दिया है। महिला की ओर से दायर मामले में कोर्ट ने सरकार और विधायक से 13 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की गई है।
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मुकदमे के जांच अधिकारी की ओर से अंतिम जांच रिपोर्ट पेश की गई। जांच में विधायक नेगी के खिलाफ रेप की पुष्टि नहीं हुई। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान महिला ने कहा था कि मामले में अभी तक डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। यह भी कहा कि विधायक नेगी की डीएनए जांच कराई जाए, क्योंकि वो मेरी बेटी के पिता हैं। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि कई जगहों पर विधायक उनके साथ रहे हैं।
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