पंजाब में सरकारी स्कूलों के टीचरों में तबादलों के दौरान सिफारिशों और रिश्वत का दौर अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब टीचरों के तबादले सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। शिक्षा विभाग ने पंजाब के सरकारी टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी मंगलवार को जारी कर दी। शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सभी को बराबर मौका देने और पारदर्शिता के साथ तबादले के मकसद से यह नीति बनाई गई है।
नीति इसी सत्र से लागू होगी। यह ईटीटी, एचटी, सीएचटी, मास्टर, सीएंडवी, लेक्चरर और वोकेशनल मास्टर समेत करीब 80 हजार टीचरों पर लागू होगी। एक्सटेंशन पर चल रहे कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल कैडर, ब्लॉक व जिलाअधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, स्कूलों के हेड मास्टर और प्रिंसिपल इस नीति में शामिल नहीं होंगे। तबादले साल में सिर्फ एक बार ही किए जाएंगे। हालांकि प्रशासनिक जरूरत पर साल में कभी भी तबादला हो सकता है।
हर साल एक से 31 दिसंबर तक नए स्कूल खोलने, सेक्शन में विस्तार, नए विषय शामिल करने, शिक्षण पदों के पुनर्वितरण पर फैसला किया जाएगा। एक से 15 जनवरी तक वास्तविक रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक टीचर अपनी पसंद के स्कूल का विकल्प ऑनलाइन देंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह में तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, अप्रैल के पहले सप्ताह में टीचर ज्वाइन कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख के एक माह के अंदर तबादलों के और दौर भी हो सकते हैं। वास्तविक रिक्तियों के लिए क्वालिफाइंग तिथि, अंक गणना, ठहराव की गिनती हर साल 31 मार्च को होगी।
शिक्षामंत्री सिंगला ने बताया कि स्कूल अलॉट करने का फैसला टीचर द्वारा 250 में से लिए गए अंकों के आधार पर होगा। सबसे ज्यादा अंक लेने वाला टीचर तबादले का हकदार होगा। सेवा की अवधि के लिए सर्वाधिक 95 अंक मिलेंगे। 48 वर्ष की आयु पर एक, 49 वर्ष पर दो अंक मिलेंगे, आयु को देखते हुए अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे।
महिलाओं, विधवाओं, विधुरों, विकलांग, गंभीर बीमार और अच्छा प्रदर्शन करने वाले टीचरों को 50 अंक मिलेंगे। नियुक्ति वाले स्कूल की ग्रेडिंग, पांच साल के औसत रिजल्ट पर भी विचार किया जाएगा। अगर टीचर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 15 अंक दिए जाएंगे। मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव के अलावा तीन माह से अधिक छुट्टी लेने वालों को नेगेटिव प्वाइंट्स मिलेंगे।
तबादला नीति के तहत राज्य को कई जोन में बांटा गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 27 जून से एक जुलाई तक एतराज मांगे जाएंगे, दो जुलाई को फैसले के बाद तीन को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चार से 11 जुलाई तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 12 जुलाई को नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। खाली हुए पदों पर 15-22 जुलाई तक फिर आवेदन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी।