ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के को-फाउंडर जुबैर (Zubair) को आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट (Patiala Court) में पेश किया गया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए तीन नई धाराओं को जोड़ दिया है। पुलिस द्वारा विदेशों से चंदा लेने के आरोप में 35 FCRA और IPC 201, 120(B) के साथ सबूत मिटाने(फोन फॉर्मेट और ट्वीट डिलीट करने), साजिश रचने से जुड़ी नई धाराओं को शामिल किया गया हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को मिली जुबैर की चार दिन की रिमांड आज खत्म हो गई है।
ED को सौंपी जानकारी
दिल्ली पुलिस ने यह भी शक जताया है कि विदेशों से जुबैर को डोनेशन मिलती थीं। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने ईडी को जुबैर की बैंक डिटेल भी सौंपी है। कहा जा रहा है कि इसमें विदेशों से पैसे आने की सारी जानकारी मिली है।
जानें क्या है ऑल्ट न्यूज
ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेक साइट (Fact Check) है। यह प्लेटफॉर्म भारत के लगभग सभी मीडिया हाउस की खबरों का फैक्ट चेक करता है। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक (Co Founder) हैं। जुबैर ने खुद को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के अलावा न्यूज एनालिस्ट और फैक्ट चेकर भी बताया है। मोहम्मद जुबैर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी फैन फलोइंग है।
जानें क्या है जुबैर पर आरोप
बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर जानबूझकर दंगे के लिए उकसाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जुबैर उस समय भी काफी चर्चा में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को लेकर एक ट्वीट किया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने जुबैर के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में FIR दर्ज करवाई थी।
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