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सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को इन तीन शर्तों पर दी बेल, कहा- दोबारा ऐसा करने पर रद्द कर देंगे जमानत

सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को इन तीन शर्तों पर दी बेल, कहा- दोबारा ऐसा करने पर रद्द कर देंगे जमानत

 

महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को बुधवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय द्वारा उन्हें सशर्त जमानत दी गई है। राणा दंपती अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि इस दौरान आज सुबह ही नवनीत राणा की जेल में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

राणा दंपती को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा कि राणा दंपती इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे जेल से बाहर आने के बाद गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर राणा दंपती न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर इस पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
 
पुलिस को देना होगा नोटिस
इसके अलावा सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी कुछ आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए पुलिस को 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपती को जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं।

आज ही जेल से बाहर आ सकते  
नवनीत राणा और रवि राणा के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। लेकिन राणा दंपती को 50 हजार के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने की सहूलियत दी गई है। ऐसे में आज उनके जेल से बाहर आने की संभावना हैं।  

इस दिन हुई थी गिरफ्तारी
बता दें नवनीत राणा ने यह ऐलान किया था कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के घर के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करेंगी। इसके बाद राणा दंपती के घर पर हुए हंगामे के बाद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़ें- राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर फैसला आज, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई नवनीत


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